पीलीभीत की वोटर लिस्ट में 10,470 गलत प्रविष्टियां होंगी ठीक, मतदाताओं को भरना होगा फार्म-8

HIGHLIGHTS
- गलत प्रविष्टियों में पहले फार्म-8 लिए बिना ही संशोधन किया गया था।
- जिला निर्वाचन अधिकारी ने सुधार के लिए निर्धारित प्रक्रिया का पालन अनिवार्य किया।
- 11 दिसंबर तक मतदाता सूची से जुड़े दावे और आपत्तियां स्वीकार की जाएंगी।
पीलीभीत सदर विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची में दर्ज 10,470 गलत प्रविष्टियों को अब निर्धारित प्रक्रिया के तहत ठीक कराया जाएगा। इन प्रविष्टियों में पहले संबंधित मतदाताओं से फार्म-8 लिए बिना ही संशोधन कर दिया गया था। जिला निर्वाचन अधिकारी ने साफ किया है कि मतदाता सूची में किसी भी तरह का सुधार कराने के लिए संबंधित व्यक्ति को स्वयं फार्म-8 भरकर देना होगा। इसको लेकर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी ने आवेदन लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। 12 नवंबर से शुरू होने वाले विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान में मिले आवेदनों के आधार पर इन गलतियों को सुधारा जाएगा।
शनिवार को जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी आलोक कुमार ने ईवीएम और वीवीपैट वेयरहाउस का मासिक निरीक्षण किया। इसके बाद उन्होंने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। इसमें मतदाता सूची की त्रुटियों को दूर करने और आगामी विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान के बारे में जानकारी दी गई। बैठक में समाजवादी पार्टी के जिला प्रवक्ता अमित पाठक, आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष अमित मिश्रा और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि ईश्वर दयाल पासवान शामिल हुए।
बैठक के दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि विधानसभा क्षेत्र 127-पीलीभीत की निर्वाचक नामावली में निरंतर पुनरीक्षण अवधि के दौरान 10,470 प्रविष्टियां गलत तरीके से दर्ज हुई थीं। इनमें सुधार करने के लिए संबंधित मतदाताओं से भौतिक रूप से फार्म-8 प्राप्त नहीं किए गए थे।
निर्वाचन नियमों के मुताबिक, मतदाता सूची में किसी व्यक्ति के नाम, विवरण, निवास स्थान या अन्य जानकारी में बदलाव कराने के लिए उसी व्यक्ति को फार्म-8 के माध्यम से आवेदन करना होता है, जिसके विवरण में संशोधन किया जाना है।
सुधार के लिए मतदाता को देना होगा फार्म-8
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टर्स रूल्स-1960 के नियम 13(3) के तहत मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए फार्म-6, किसी नाम को हटाने या नाम शामिल किए जाने पर आपत्ति दर्ज कराने के लिए फार्म-7 और पहले से दर्ज विवरण में बदलाव के लिए फार्म-8 निर्धारित किया गया है।
ऐसे में पीलीभीत विधानसभा क्षेत्र की 10,470 गलत प्रविष्टियों को भी संबंधित मतदाताओं से फार्म-8 मिलने के बाद ही नियमों के अनुसार ठीक किया जाएगा। इस संबंध में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की ओर से प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
12 नवंबर से शुरू होगा विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान
जिला निर्वाचन अधिकारी ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को बताया कि निर्वाचन आयोग की ओर से घोषित एक जनवरी 2027 की अर्हता तिथि के आधार पर विधानसभा मतदाता सूचियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान 12 नवंबर से शुरू होगा। इस दौरान 11 दिसंबर तक मतदाताओं से दावे और आपत्तियां ली जाएंगी। प्राप्त आवेदनों की जांच के बाद निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी 28 दिसंबर तक उन पर अंतिम निर्णय लेंगे। इसके बाद चार जनवरी 2027 को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि एक जनवरी 2027 तक 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले युवा भी 12 नवंबर से 11 दिसंबर के बीच फार्म-6 भरकर मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वा सकेंगे। वहीं, सूची में पहले से शामिल मतदाता अपने नाम, पते और अन्य जानकारियों में संशोधन के लिए फार्म-8 जमा कर सकते हैं। अपात्र और मृतक मतदाताओं के नाम हटाने के लिए फार्म-7 के जरिए दावे और आपत्तियां प्राप्त की जाएंगी।
राजनीतिक दलों से बीएलए नियुक्त करने की अपील
जिला निर्वाचन अधिकारी ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से अभियान को सफल बनाने के लिए बूथ लेवल एजेंट (बीएलए) नियुक्त करने और मतदाताओं को जागरूक करने में सहयोग करने की अपील की। उन्होंने कहा कि 10,470 गलत प्रविष्टियों वाले मतदाताओं से फार्म-8 प्राप्त करने की प्रक्रिया में भी राजनीतिक दल मदद करें, जिससे किसी पात्र मतदाता को परेशानी का सामना न करना पड़े और मतदाता सूची की शुद्धता बनी रहे।
अभियान के बारे में आम लोगों को जानकारी देने के लिए पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से भी व्यापक प्रचार-प्रसार कराया जाएगा।
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