सीबीआई ने कुलदीप सेंगर की जमानत को सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती

नई दिल्ली: उन्नाव दुष्कर्म मामले के दोषी पूर्व भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की सजा निलंबित करने वाले दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को केंद्रीय जांच एजेंसी (CBI) ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी है। शुक्रवार (16 दिसंबर) को सीबीआई ने इस आदेश के खिलाफ विशेष अनुमति याचिका (SLP) दाखिल की है। हाईकोर्ट ने सेंगर की उम्रकैद की सजा को अपील लंबित रहने तक निलंबित करते हुए जमानत दे दी थी।
सीबीआई का पक्ष
सीबीआई प्रवक्ता ने बताया कि हाईकोर्ट का यह आदेश पीड़िता की सुरक्षा और न्याय के हित में उचित नहीं है। एजेंसी का कहना है कि फैसले का अध्ययन करने के बाद इसे जल्द से जल्द सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देना आवश्यक समझा गया। फिलहाल सेंगर जेल में ही रहेंगे क्योंकि वह दुष्कर्म पीड़िता के पिता की हिरासत में हुई मौत के मामले में 10 साल की सजा भी काट रहे हैं।
सड़क पर विरोध प्रदर्शन
दिल्ली हाईकोर्ट के बाहर शुक्रवार को पीड़िता की मां, महिला कार्यकर्ताओं और सामाजिक संगठनों के कई लोग प्रदर्शन करते हुए नजर आए। अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति (AIDWA) की कार्यकर्ताओं ने सामाजिक कार्यकर्ता योगिता भयाना और पीड़िता की मां के साथ मिलकर विरोध जताया। पीड़िता की मां ने कहा कि यह फैसला उनके परिवार के साथ अन्याय है और वह सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगी।
दिल्ली हाईकोर्ट ने दी थी जमानत
दिल्ली हाईकोर्ट ने 23 दिसंबर को सेंगर की उम्रकैद सजा को अपील लंबित रहने तक निलंबित कर दिया था और उसे सख्त शर्तों के साथ जमानत दी थी। इन शर्तों में पीड़िता के निवास से पांच किलोमीटर की दूरी बनाए रखना, परिवार को धमकी न देना और 15 लाख रुपये का मुचलका जमा करना शामिल था। सेंगर अब तक करीब साढ़े सात साल जेल में रह चुके हैं।
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