चुनावी खर्च रिपोर्ट न देने पर चुनाव आयोग ने छह उम्मीदवारों को किया अयोग्य घोषित

यूपी: प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में भाग लेने वाले छह उम्मीदवारों को अपने चुनावी खर्च का हिसाब समय पर और तय प्रारूप में प्रस्तुत न करने के कारण भारत निर्वाचन आयोग ने अयोग्य घोषित कर दिया है।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि इन उम्मीदवारों को आदेश की तारीख से तीन वर्षों के लिए संसद, राज्य विधानसभाओं या विधान परिषदों के किसी भी चुनाव में भाग लेने या निर्वाचित होने से प्रतिबंधित कर दिया गया है। इस अवधि के दौरान ये उम्मीदवार लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा या विधान परिषद के चुनाव नहीं लड़ सकेंगे।
उन्होंने स्पष्ट किया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के तहत प्रत्येक उम्मीदवार को निर्वाचन परिणाम घोषित होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपने चुनावी खर्च का पूरा लेखा-जोखा और संबंधित वाउचर नियमानुसार जिला निर्वाचन अधिकारी के समक्ष जमा करना अनिवार्य है।
आयोग की तरफ से कई बार नोटिस देने के बावजूद, संबंधित उम्मीदवारों ने न तो कोई कारण प्रस्तुत किया और न ही स्पष्टीकरण दिया। इसके बाद आयोग ने कानूनी प्रावधानों के तहत यह कार्रवाई की।
अयोग्य घोषित उम्मीदवार
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112-बिसौली (अ.जा.) विधानसभा क्षेत्र: प्रज्ञा यशोदा, ग्राम पिसनहारी, पोस्ट मुडिया धुरेकी, तहसील बिसौली, जिला बदायूं।
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112-बिसौली (अ.जा.) विधानसभा क्षेत्र: सुरेंद्र, ग्राम लभारी, पोस्ट नगरा बारह, तहसील बिसौली, जिला बदायूं।
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113-सहसवान विधानसभा क्षेत्र: अनिल कुमार, 23क आजाद रोड, चन्दौसी, जिला सम्भल।
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116-शेखूपुर विधानसभा क्षेत्र: ममता देवी, ग्राम व पोस्ट सराय पिपरिया, तहसील दातागंज, जिला बदायूं।
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117-दातागंज विधानसभा क्षेत्र: ओमवीर, ग्राम खजुरारा पुख्ता, तहसील व जिला बदायूं।
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117-दातागंज विधानसभा क्षेत्र: मुन्ना लाल, 16/1 हसनपुर खेवली, पोस्ट हसनपुर खेवली, जिला लखनऊ।
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