दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस को लेकर सख्ती, मध्य जिले में पतंग और हवाई वस्तुओं पर प्रतिबंध
By Hitesh — August 12, 2026

HIGHLIGHTS
- मध्य जिला डीसीपी ने सुरक्षा के मद्देनजर आदेश जारी किया।
- कार्यक्रम स्थलों और सार्वजनिक सभाओं के आसपास प्रतिबंध लागू।
- पतंग और अन्य हवाई वस्तुएं उड़ाने की अनुमति नहीं होगी।
Author: — Dainik Dehat
नई दिल्ली। स्वतंत्रता दिवस समारोह को देखते हुए मध्य जिला में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए डीसीपी रोहित राजबीर सिंह ने धारा 163 लागू कर दी है। इसके तहत स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम स्थलों और सार्वजनिक सभाओं के आसपास पतंग या किसी भी तरह की हवाई वस्तु उड़ाने पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा।
पुलिस के अनुसार, यह आदेश समारोह के दौरान गणमान्य व्यक्तियों, प्रतिभागियों और आम लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जारी किया गया है। पतंगबाजी और अन्य हवाई वस्तुओं से सुरक्षा व्यवस्था प्रभावित होने और जन-सुरक्षा के लिए खतरा पैदा होने की आशंका को देखते हुए यह कदम उठाया गया है।
आदेश में कहा गया है कि सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना ऐसी किसी गतिविधि की अनुमति नहीं होगी, जिससे शांति व्यवस्था प्रभावित हो, आम लोगों को परेशानी हो या सुरक्षा व्यवस्था में बाधा उत्पन्न हो।
16 अगस्त तक लागू रहेगा प्रतिबंध
मध्य जिला के सभी कार्यक्रम स्थलों और सार्वजनिक सभाओं के आसपास पतंगबाजी और अन्य हवाई वस्तुएं उड़ाने पर प्रतिबंध तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। यह आदेश 16 अगस्त तक प्रभावी रहेगा। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
जिला पुलिस ने नागरिकों, संस्थानों और कार्यक्रम आयोजकों से सुरक्षा संबंधी निर्देशों का सख्ती से पालन करने की अपील की है। साथ ही, मध्य जिले के सभी सहायक पुलिस आयुक्तों और थाना प्रभारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में आदेश का शत-प्रतिशत पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
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