दिल्ली में प्रदूषण के मद्देनजर निजी दफ्तरों के लिए वर्क फ्रॉम होम की एडवाइजरी जारी

नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने कमिशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (सीएक्यूएम) के निर्देशों के तहत राष्ट्रीय राजधानी के प्राइवेट दफ्तरों के लिए वर्क फ्रॉम होम एडवाइजरी जारी कर दी है। इसके अनुसार अब प्राइवेट दफ्तरों में केवल 50 फीसदी कर्मचारी ऑन-साइट काम करेंगे, जबकि बाकी कर्मचारी घर से काम कर सकते हैं। दिल्ली सरकार ने इसे एहतियात के कदम के रूप में बताया है।
सीएक्यूएम के निर्देश और ग्रैडेड रेस्पांस
दिल्ली-एनसीआर में बिगड़ती वायु गुणवत्ता को देखते हुए सीएक्यूएम ने ग्रेडेड रेस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) में बदलाव किए हैं। इसके तहत मेट्रो और बस सेवाओं को बढ़ाने, कार्यालय समय बदलने और वर्क फ्रॉम होम लागू करने की सलाह दी गई थी। सरकारी और निजी कार्यालयों में अब 50 फीसदी कर्मचारियों की उपस्थिति सुनिश्चित की जाएगी।
दिल्ली में वर्तमान में GRAP-3 की पाबंदियां लागू हैं, लेकिन सीएक्यूएम ने नियमों में बदलाव कर GRAP-4 जैसी सख्ती को GRAP-3 के तहत ही लागू कर दिया है। इसका असर सरकारी और निजी दफ्तरों में काम करने वाले कर्मचारियों पर पड़ा है।
सरकार का रुख और सुरक्षा उपाय
दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि GRAP-3 के दौरान सरकार ने सार्वजनिक स्वास्थ्य और संवेदनशील समूहों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी है। उन्होंने कहा कि बुजुर्गों, बच्चे और अन्य संवेदनशील वर्गों के लिए विशेष सावधानी बरती जा रही है।
इसके साथ ही दिल्ली सरकार ने एमसीडी और अपने सरकारी दफ्तरों के लिए अलग-अलग टाइमिंग लागू कर दी है। एमसीडी कार्यालय सुबह 8:30 बजे से शाम 5 बजे तक खुलेंगे, जबकि सरकारी कार्यालय सुबह 10 बजे से शाम 6:30 बजे तक काम करेंगे। इससे पीक आवर्स में वाहनों की संख्या कम होगी और प्रदूषण नियंत्रण में मदद मिलेगी।
सरकार के ये सभी कदम वृहद स्तर पर चलाए जा रहे पॉल्यूशन कंट्रोल ड्राइव का हिस्सा हैं।
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