मुजफ्फरनगर: स्मैक तस्कर की 80 करोड़ की संपत्ति होगी जब्त, कोर्ट ने दिए आदेश

मुजफ्फरनगर पुलिस ने स्मैक तस्करी से अवैध कमाई करने वाले आरोपी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। दिल्ली कोर्ट ने आरोपी की लगभग 80 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क करने का आदेश जारी कर दिया है।
34 संपत्तियों की पहचान
पुलिस जांच में शाहजहांपुर निवासी बाबू उर्फ रियाज उर्फ अशफाक की कुल 34 संपत्तियां चिन्हित की गई हैं। इन संपत्तियों में शोरूम, भट्ठे और मकान शामिल हैं। जांच में पता चला कि आरोपी ने अधिकांश संपत्तियां अपने परिजनों और रिश्तेदारों के नाम पर खरीदी थीं।
स्मैक तस्करी से अर्जित संपत्ति
बुढ़ाना कोतवाली पुलिस ने पहले आरोपी से लगभग डेढ़ किलो स्मैक बरामद किया था, जिसकी कीमत करीब 10 करोड़ रुपये आंकी गई थी। इसके बाद आरोपी की आर्थिक स्थिति और संपत्तियों की जांच शुरू की गई। जांच में सामने आया कि 2012 के बाद आरोपी के पास कोई वैध आय का स्रोत नहीं था, और उसने अवैध तस्करी के जरिए यह संपत्ति अर्जित की।
कोर्ट के आदेश पर संपत्ति कुर्क होगी
पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट, 1985 की धारा 68एफ के तहत संपत्ति जब्तीकरण की कार्रवाई के लिए दिल्ली कोर्ट में रिपोर्ट दाखिल की। साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने आरोपी की संपत्तियों को कुर्क करने का आदेश जारी किया।
जल्द होगी कार्रवाई
पुलिस अधिकारियों के अनुसार, कोर्ट के आदेश के बाद जल्द ही सभी संपत्तियों को कब्जे में लेने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। मुजफ्फरनगर पुलिस ने कहा कि अवैध गतिविधियों में लिप्त लोगों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी और ऐसी संपत्तियों को जब्त करने का अभियान लगातार चलाया जाएगा।
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