कावेरी जल को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची तमिलनाडु सरकार, 13 अगस्त को होगी सुनवाई

HIGHLIGHTS
- तमिलनाडु सरकार ने 3 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था।
- राज्य ने कम बारिश वाले साल में जल हिस्से का मुद्दा उठाया।
- याचिका में कर्नाटक से तत्काल पानी छोड़ने की मांग की गई है।
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को तमिलनाडु सरकार की उस याचिका पर सुनवाई के लिए सहमति दे दी, जिसमें कर्नाटक को तमिलनाडु के हिस्से का कावेरी नदी का पानी तत्काल छोड़ने का निर्देश देने की मांग की गई है। शीर्ष अदालत इस याचिका पर 13 अगस्त को सुनवाई करेगी।
चीफ जस्टिस (सीजेआई) सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ ने तमिलनाडु सरकार की ओर से पेश वकील की दलीलें सुनीं। वकील ने अदालत को बताया कि कम बारिश वाले वर्षों में तमिलनाडु को कावेरी नदी से मिलने वाला उसका उचित जल हिस्सा नहीं मिल पा रहा है।
इस पर सीजेआई ने कहा कि मामले को गुरुवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा।
सी. जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली तमिलनाडु सरकार ने तीन अगस्त को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। सरकार ने अपनी याचिका में कर्नाटक को तमिलनाडु के हिस्से का कावेरी जल तुरंत छोड़ने का निर्देश देने की मांग की है।
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