लाल किले ब्लास्ट मामले में आतंकी जसीर बिलाल वानी को मिली वकील से मिलने की अनुमति

दिल्ली में लाल किले के बाहर हुए ब्लास्ट मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) हिरासत में मौजूद आतंकी जसीर बिलाल वानी उर्फ दानिश को कोर्ट से राहत मिली है। पटियाला हाउस कोर्ट के आदेश के अनुसार, जसीर अब हर दूसरे दिन शाम 5 बजे से 6 बजे तक 20 मिनट अपने वकील से मुलाकात कर सकता है।
जसीर ने NIA हिरासत में अपने वकील से मिलने की अनुमति के लिए कोर्ट में आवेदन किया था। एजेंसी के अनुसार, जसीर कश्मीर के काज़ीगुंड, अनंतनाग का रहने वाला है और आतंकवादी संगठन उमर-उन-नबी का सक्रिय सहयोगी माना जाता है। उसे 17 नवंबर को श्रीनगर से गिरफ्तार किया गया था और 18 नवंबर को 10 दिन की NIA कस्टडी में भेजा गया।
NIA ने आरोप लगाया है कि जसीर आतंकियों को तकनीकी मदद प्रदान करता था, जिसमें ड्रोन मॉडिफिकेशन जैसी गतिविधियाँ शामिल हैं। पूछताछ के दौरान जसीर ने उमर और उसके सहयोगियों के बारे में जानकारी दी है। एजेंसी इस नेटवर्क के अन्य संदिग्धों तक पहुँचने के लिए जसीर से मिली जानकारी का विश्लेषण कर रही है।
इससे पहले, कोर्ट ने गुरुवार को इस मामले में मुजम्मिल गनई, अदील राथर, शाहीना सईद और मौलवी इरफान अहमद वागे को भी 10 दिन की NIA हिरासत में भेजा था। इन आरोपियों को 10 नवंबर को लाल किले के पास हुए कार ब्लास्ट के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था, जिसमें 15 लोग मारे गए थे। एनआईए इन सभी आरोपियों से विस्तार से पूछताछ कर रही है।
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