बिहार के स्कूलों में शिक्षकों के जींस-टीशर्ट पहनने पर रोक, नए निर्देश जारी

HIGHLIGHTS
- अपर मुख्य सचिव सीके अनिल ने शुक्रवार को सभी डीईओ को पत्र भेजा।
- विभाग ने बताया कि पहले जारी निर्देशों का कई स्कूलों में पालन नहीं हो रहा है।
- शिक्षकों के साथ शिक्षकेतर कर्मचारियों पर भी ड्रेस संबंधी नियम लागू होंगे।
पटना। बिहार के सभी विद्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों में अनुशासन, शालीनता और गरिमापूर्ण माहौल बनाए रखना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके तहत शिक्षकों और शिक्षकेतर कर्मचारियों को शिक्षण व कार्यालय समय के दौरान औपचारिक कपड़े पहनकर ही स्कूल आना होगा। विद्यालयों में जींस और टी-शर्ट पहनकर आने पर रोक लगाई गई है।
अपर मुख्य सचिव सीके अनिल ने जारी किए निर्देश
अपर मुख्य सचिव सीके अनिल ने इस संबंध में निर्देश जारी करते हुए सभी संबंधित अधिकारियों को इनका सख्ती से पालन कराने को कहा है। शुक्रवार को सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों (डीईओ) को भेजे गए पत्र में बताया गया कि इस संबंध में पहले भी निर्देश जारी किए जा चुके हैं।
इसके बावजूद कई विद्यालयों में आदेशों का पालन नहीं किया जा रहा है। कुछ शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारी अब भी जींस और टी-शर्ट जैसे अनौपचारिक कपड़े पहनकर स्कूल पहुंच रहे हैं।
इसके अलावा विद्यालय परिसरों में डीजे, डिस्को और अन्य अमर्यादित गतिविधियां आयोजित होने की सूचनाएं भी मिल रही हैं। पत्र में स्पष्ट किया गया है कि अब ऐसी व्यवस्था स्वीकार नहीं की जाएगी।
विशेष अवसरों पर ही हो सकेंगे डांस और म्यूजिक कार्यक्रम
अपर मुख्य सचिव ने कहा कि इस तरह की गतिविधियों से विद्यालयों का शैक्षणिक वातावरण प्रभावित होता है। इसलिए इन्हें किसी भी परिस्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
शिक्षा कैलेंडर में तय विशेष अवसरों पर ही नृत्य और संगीत से जुड़े अनुशासित व शालीन कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति होगी। इन अवसरों के अलावा ऐसे कार्यक्रमों पर प्रतिबंध रहेगा।
सभी संबंधित अधिकारियों को अपने स्तर से निर्देशों का पालन सुनिश्चित कराने की जिम्मेदारी दी गई है। विद्यालयों में अनुशासन, शालीनता और गरिमापूर्ण वातावरण बनाए रखना सभी की जिम्मेदारी होगी।
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