दुलारचंद यादव हत्याकांड: अनंत सिंह को सुप्रीम कोर्ट से झटका, 1 दिसंबर तक करना होगा सरेंडर

HIGHLIGHTS
- अदालत ने कहा कि हत्या के मामले को सिर्फ राजनीतिक विवाद के नजरिए से नहीं देखा जा सकता।
- मामले की जांच अभी जारी है और मुकदमे के दौरान गवाहों का परीक्षण होगा।
- पुलिस को चार महीने के भीतर जांच पूरी करने का निर्देश दिया गया है।
पटना। दुलारचंद यादव हत्याकांड में मोकामा विधायक अनंत सिंह की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट के जमानत देने के आदेश पर रोक लगा दी है। साथ ही उन्हें एक दिसंबर तक सरेंडर करने का निर्देश दिया है।
अनंत सिंह ने अपनी बेटी की शादी का हवाला देते हुए तुरंत सरेंडर करने से छूट देने की मांग की थी, लेकिन शीर्ष अदालत ने उनकी इस अपील को मंजूर नहीं किया।
हत्या को सिर्फ राजनीतिक विवाद बताना सही नहीं
मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हत्या की घटना को महज राजनीतिक विवाद के तौर पर देखना उचित नहीं है। अदालत के मुताबिक, इस मामले में जांच अभी जारी है और मुकदमे की सुनवाई के दौरान गवाहों के बयान दर्ज किए जाएंगे।
सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस को चार महीने के भीतर जांच पूरी करने का निर्देश भी दिया है।
जमानत आदेश पर रोक, सरेंडर का निर्देश
शीर्ष अदालत के फैसले के बाद अनंत सिंह को अब एक दिसंबर तक सरेंडर करना होगा। जेडीयू से निष्कासन के बाद यह उनके लिए एक और बड़ा झटका माना जा रहा है। अब मामले में होने वाली अगली कानूनी कार्रवाई पर नजर बनी हुई है।
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