कर्नाटक हाई कोर्ट ने रणवीर सिंह को लगाई फटकार, कांतारा 'दैव' का उड़ाया था मजाक

गोवा/बेंगलुरु: गोवा में आयोजित IFFI 2025 के समापन समारोह के दौरान बॉलीवुड अभिनेता रणवीर सिंह द्वारा ऋषभ शेट्टी की फिल्म ‘कांतारा’ के एक सीन की मिमिक्री ने विवाद खड़ा कर दिया था। सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग के बाद रणवीर के खिलाफ धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का मामला दर्ज किया गया था।
मंगलवार को कर्नाटक हाईकोर्ट ने रणवीर सिंह को इस मामले में राहत दी। कोर्ट ने पुलिस को निर्देश दिया कि वह अभिनेता के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई न करे।
कोर्ट ने लगाई फटकार:
हालांकि रणवीर को राहत दी गई, कोर्ट ने उन्हें उनके व्यवहार पर कड़ी फटकार भी लगाई। जस्टिस एम. नागप्रसन्ना की बेंच ने स्पष्ट कहा कि धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना स्वीकार्य नहीं है। कोर्ट ने रणवीर से जांच में सहयोग करने को भी कहा और यह याद दिलाया कि “सुपरस्टार कानून से ऊपर नहीं होते।”
मामले का इतिहास:
रणवीर ने 30 नवंबर 2025 को IFFI में ‘कांतारा’ के एक सीन की नकल करते हुए कथित तौर पर कर्नाटक के स्थानीय देवता का मजाक उड़ाया। इसी पर एक वकील ने शिकायत दर्ज करवाई और शहर की पुलिस ने एफआईआर दर्ज की।
रणवीर के वर्क फ्रंट की जानकारी:
IFFI 2025 के दौरान रणवीर ने ऋषभ शेट्टी की तारीफ की और ‘कांतारा 3’ में काम करने की इच्छा जताई। रणवीर अपनी आने वाली फिल्म ‘धुरंधर 2’ के चलते भी चर्चा में हैं, जो 19 मार्च 2026 को रिलीज होगी।
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