मुजफ्फरनगर: ट्यूशन से घर लौट रही 15 वर्षीय किशोरी से छेड़छाड़, आरोपी को मिली 3 साल की सजा

HIGHLIGHTS
- घटना 14 दिसंबर 2021 की है, जब किशोरी ट्यूशन से घर लौट रही थी।
- पीड़िता के भाई ने खतौली थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई थी।
- पुलिस ने 16 दिसंबर 2021 को आरोपी को गिरफ्तार किया था।
मुजफ्फरनगर: ट्यूशन से घर लौट रही 15 वर्षीय किशोरी के साथ छेड़छाड़ और जातिसूचक टिप्पणी करने के मामले में अदालत ने गुरुवार को आरोपी अंकित को तीन साल के कारावास की सजा सुनाई। खतौली थाना क्षेत्र से जुड़े इस मामले में दोषी पर 16 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। एडीजे/स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने सुनवाई पूरी होने के बाद यह फैसला सुनाया।
2021 में दर्ज हुआ था मुकदमा
दोषी अंकित आर्यपुरी भूड़ का निवासी है और विजय सिंह का पुत्र है। पीड़ित पक्ष के अनुसार, घटना 14 दिसंबर 2021 की है। उस दिन ट्यूशन से घर लौट रही 15 वर्षीय किशोरी के साथ अंकित ने छेड़छाड़ की थी। किशोरी के भाई ने खतौली थाने में लिखित शिकायत देकर आरोपी पर जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल करने और अभद्रता करने का आरोप लगाया था।
शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। 16 दिसंबर 2021 को आरोपी अंकित को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। विवेचना के दौरान साक्ष्य जुटाने के बाद पुलिस ने 21 दिसंबर 2021 को आरोपी के खिलाफ आरोपपत्र अदालत में दाखिल कर दिया। इसके बाद मामले की सुनवाई शुरू हुई।
गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर सुनाया फैसला
मुकदमे की सुनवाई के दौरान पुलिस और अभियोजन पक्ष की ओर से गवाहों को अदालत में पेश किया गया। पीड़ित पक्ष की पैरवी एडीजीसी प्रदीप बालियान और एडीजीसी दिनेश शर्मा ने की। वहीं, कोर्ट पैरोकार महिला मुख्य आरक्षी गीता ने भी मामले में आवश्यक समन्वय किया।
पुलिस के मुताबिक, अभियोजन पक्ष ने आरोपी के खिलाफ उपलब्ध साक्ष्य अदालत के सामने प्रस्तुत किए। सुनवाई पूरी होने के बाद एडीजे/स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने अंकित को दोषी करार देते हुए तीन साल के कारावास और 16 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
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