यूपी के प्राथमिक शिक्षकों के लिए नया आदेश, बीएड योग्यता पर ब्रिज कोर्स जरूरी

प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में तैनात बीएड योग्यता धारी शिक्षकों के लिए छह महीने का ब्रिज कोर्स कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार, यह कोर्स शिक्षकों को उनके पद पर बने रहने के लिए अनिवार्य किया गया है। इस फैसले से लगभग 33 हजार शिक्षकों को राहत मिलने की उम्मीद है।
सुप्रीम कोर्ट ने अंशुमान सिंह बनाम नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन व अन्य मामले में 8 अप्रैल 2024 को आदेश दिया था कि वर्तमान में तैनात बीएड योग्यता धारी शिक्षकों को छह महीने का ब्रिज कोर्स करना होगा। इसी आदेश के तहत बेसिक शिक्षा निदेशक प्रताप सिंह बघेल ने सभी बीएसए को निर्देश जारी किए हैं।
कोर्स राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (एनआईओएस) के माध्यम से ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग विधि से कराया जाएगा। रजिस्ट्रेशन 25 दिसंबर तक किए जाने हैं। बीएड योग्यता धारी शिक्षकों को बताया गया है कि निर्धारित समय पर कोर्स पूरा न करने पर उनकी नियुक्ति अमान्य कर दी जाएगी और इसके लिए शिक्षक स्वयं जिम्मेदार होंगे।
वहीं शिक्षकों ने कोर्स शुल्क को लेकर सवाल उठाया है। बताया जा रहा है कि कोर्स की फीस लगभग 25 हजार रुपए है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि इस राशि का भुगतान विभाग करेगा या शिक्षकों को स्वयं करना होगा। पहले इस शुल्क को विभाग द्वारा वहन किया जाता था।
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