दिल्ली में 1 नवंबर से लागू होंगे नए ट्रैफिक नियम, इन वाहनों की एंट्री पर लगेगी रोक

HIGHLIGHTS
- दिल्ली में 1 नवंबर 2026 से नए वाहन प्रवेश नियम लागू होंगे।
- संशोधित ग्रैप के तहत ट्रैफिक पुलिस ने जारी की नई एडवाइजरी।
- बीएस-6, सीएनजी और इलेक्ट्रिक वाहनों को मिलेगी प्राथमिकता।
नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण की समस्या को नियंत्रित करने और हवा की गुणवत्ता बेहतर बनाने के उद्देश्य से दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने संशोधित ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रैप) के तहत वाहनों के प्रवेश को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है। नए नियम 1 नवंबर 2026, सोमवार से प्रभावी होंगे। इसके तहत दिल्ली में प्रवेश करने वाले वाहनों की पात्रता निर्धारित की गई है। कुछ श्रेणियों के वाहनों को ही राजधानी में आने की अनुमति मिलेगी, जबकि नियमों का पालन नहीं करने वाले वाहनों की एंट्री पर रोक रहेगी।
दिल्ली से होकर जाने वाले ट्रकों के लिए क्या है नया नियम?
ट्रैफिक पुलिस ने वाहन चालकों को सलाह दी है कि दिल्ली की यात्रा शुरू करने से पहले अपने वाहन की पात्रता और लागू नियमों की जानकारी जरूर प्राप्त कर लें। वहीं, दिल्ली के रास्ते दूसरे शहरों की ओर जाने वाले गैर-जरूरी ट्रकों को राजधानी में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। ऐसे ट्रकों को दिल्ली के अंदर से गुजरने के बजाय पेरीफेरल एक्सप्रेसवे का रास्ता अपनाना होगा।
इन वाहनों को मिलेगी राजधानी में प्रवेश की अनुमति
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की एडवाइजरी के अनुसार, संशोधित ग्रैप के तहत निर्धारित मानकों को पूरा करने वाले वाहनों को ही राजधानी में प्रवेश की अनुमति होगी। इनमें मुख्य रूप से ये वाहन शामिल हैं...
बीएस-6 उत्सर्जन मानक वाले वाहन
सीएनजी से चलने वाले वाहन
इलेक्ट्रिक वाहन
नियमों के तहत छूट प्राप्त अन्य आवश्यक वाहन
इन वाहनों की दिल्ली में एंट्री पर रहेगी रोक
प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए संशोधित नियमों में कुछ वाहनों के प्रवेश को प्रतिबंधित किया गया है। इनमें निम्नलिखित श्रेणियां शामिल हैं...
बीएस-6 मानकों को पूरा नहीं करने वाले वाहन: निर्धारित बीएस-6 उत्सर्जन मानकों का पालन नहीं करने वाले वाहनों को दिल्ली में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।
वैध पीयूसीसी के बिना वाहन: जिन वाहनों के पास वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र (PUCC) नहीं होगा, वे प्रतिबंध के दायरे में आएंगे।
नियमों का पालन नहीं करने वाली अंतरराज्यीय बसें: निर्धारित मानकों पर खरी नहीं उतरने वाली अंतरराज्यीय बसों की दिल्ली में एंट्री प्रतिबंधित रहेगी।
गैर-जरूरी ट्रक: दिल्ली से होकर दूसरे स्थानों पर जाने वाले गैर-जरूरी ट्रकों को शहर के भीतर प्रवेश नहीं मिलेगा। उन्हें पेरीफेरल एक्सप्रेसवे से गुजरना होगा।
ट्रैक्टर और जुगाड़ वाहन: ट्रैक्टर, जुगाड़ वाहनों और दिल्ली के बाहर पंजीकृत कुछ विशेष श्रेणियों के वाहनों पर भी निर्धारित नियमों के अनुसार पाबंदियां लागू रहेंगी।
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