रोडवेज बस से टक्कर का मामला: फरमान रजा खां पर लापरवाही का दूसरा केस दर्ज

हाईवे पर खड़ी रोडवेज बस से कार टकराने के मामले में तिलहर थाने में एक और एफआईआर दर्ज की गई है। बस चालक की शिकायत पर कार चालक फरमान रजा खां के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। यह 12 घंटे के भीतर फरमान के खिलाफ दर्ज हुई दूसरी रिपोर्ट है। फरमान बरेली बवाल के मुख्य आरोपी मौलाना तौकीर रजा का पुत्र बताया जा रहा है।
घटना मंगलवार शाम की है, जब फरमान की कार सड़क किनारे खड़ी रोडवेज बस से जा टकराई थी। हादसे की सूचना पर पहुंची पुलिस को तलाशी के दौरान फरमान के बैग से एक पुड़िया में मादक पदार्थ मिला था। इस पर तिलहर थाना पुलिस ने पहले एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज किया था, जिसमें फरमान को थाने से जमानत मिल गई थी। इसके बाद अब बस चालक ने दुर्घटना को लेकर अलग से प्राथमिकी दर्ज कराई है।
सीतापुर निवासी बस चालक शिवेंद्र पांडेय ने पुलिस को बताया कि वह सीतापुर डिपो की बस लेकर यात्रियों के साथ देहरादून जा रहे थे। शाम करीब साढ़े सात बजे शाहजहांपुर की ओर से तेज रफ्तार में आ रही एक कार ने लापरवाही से उनकी बस के पीछे जोरदार टक्कर मार दी, जिससे बस को नुकसान पहुंचा। सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच की।
सीओ ज्योति यादव के अनुसार, बस चालक की तहरीर के आधार पर कार चालक फरमान रजा खां के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 281 (लापरवाही से वाहन चलाना), 125ए (ऐसा उतावलापन जिससे दूसरों की जान या सुरक्षा खतरे में पड़े) और 324(4) (जानबूझकर संपत्ति को नुकसान पहुंचाना) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। मामले की विस्तृत जांच की जा रही है।
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