दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर पर, ग्रेप-4 लागू

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुँच गया है और लोगों की स्वास्थ्य चिंताओं को बढ़ा दिया है। शनिवार शाम दिल्ली-एनसीआर का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 450 पार कर गया, जबकि रात तक यह 500 के करीब पहुँच गया। लगातार बिगड़ती हवा की गुणवत्ता को देखते हुए सीएक्यूएम की GRAP उप-समिति ने तत्काल प्रभाव से GRAP-4 लागू कर दिया।
क्या हैं GRAP-4 की पाबंदियां
GRAP-4 लागू होने के बाद:
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भारी वाहनों जैसे ट्रक और लोडर का प्रवेश प्रतिबंधित होगा (सिर्फ जरूरी आपूर्ति वाले वाहन अनुमति प्राप्त करेंगे)
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निर्माण और खनन संबंधी सभी कार्यों पर रोक
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सरकारी और निजी कार्यालयों में केवल 50% कर्मचारी ऑन-साइट, बाकी घर से कार्य करेंगे
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बच्चों की सुरक्षा के लिए सभी स्कूलों में हाइब्रिड या ऑनलाइन पढ़ाई लागू
प्रदूषण पर दिल्ली सरकार की प्रतिक्रिया
दिल्ली सरकार ने यह कदम विशेषकर बच्चों और संवेदनशील लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर उठाया है। जहरीली हवा में रहने से सांस की बीमारियों और अन्य गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का खतरा बढ़ जाता है। इससे पहले NCR में GRAP के चरण 1, 2 और 3 पहले से लागू थे। अब चौथा चरण लागू होने से हवा की गुणवत्ता को सामान्य करने के लिए अतिरिक्त उपाय किए जा रहे हैं।
सीएक्यूएम ने आम लोगों से भी अपील की है कि बिना जरूरी काम के घर से बाहर न निकलें और बच्चों को बाहर भेजने से बचें। अधिकारी लगातार प्रदूषण पर निगरानी रख रहे हैं और एयर क्वालिटी सामान्य होने तक GRAP-4 की शर्तों का पालन करना अनिवार्य रहेगा।
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