2013 के दोषी मामले में विधायक लालपुरा की सदस्यता रद्द करने की मांग

चंडीगढ़। खडूर साहिब से आम आदमी पार्टी (AAP) विधायक मनजिंदर सिंह लालपुरा की विधानसभा सदस्यता रद्द करने की मांग को लेकर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में सोमवार को जनहित याचिका दायर की गई। याचिका तरनतारन के निवासी जसवंत सिंह ने दाखिल की है। हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए विधायक लालपुरा, पंजाब सरकार और अन्य पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
याचिकाकर्ता का आरोप है कि वर्ष 2013 में एक महिला के साथ मारपीट और एससी/एसटी एक्ट के तहत दर्ज मामले में लालपुरा को तरनतारन की अदालत ने दोषी ठहराया था। सितंबर 2025 में अदालत ने उन्हें चार साल की सजा भी सुनाई थी। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार, दोषी घोषित होने के तुरंत बाद ही लालपुरा की विधानसभा सदस्यता रद्द होनी चाहिए थी। लेकिन आज तक उनकी सदस्यता बरकरार है, जिससे याचिकाकर्ता ने उच्च न्यायालय में सदस्यता रद्द करने की मांग की है।
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