अदालत में केजरीवाल का हलफनामा स्वीकार, सीबीआई को जवाब देने के निर्देश

HIGHLIGHTS
- दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत की सुनवाई में हिस्सा लिया।
- मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति स्वर्ण कांत शर्मा की अध्यक्षता में हुई।
- सुनवाई के दौरान केजरीवाल की ओर से एक अतिरिक्त हलफनामा (affidavit) रिकॉर्ड में शामिल करने का अनुरोध किया गया, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया।
- वहीं, केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इस पर जवाब दाखिल करने की जानकारी दी।
- वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित केजरीवाल ने अदालत को बताया कि व…
दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत की सुनवाई में हिस्सा लिया। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति स्वर्ण कांत शर्मा की अध्यक्षता में हुई।
सुनवाई के दौरान केजरीवाल की ओर से एक अतिरिक्त हलफनामा (affidavit) रिकॉर्ड में शामिल करने का अनुरोध किया गया, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया। वहीं, केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इस पर जवाब दाखिल करने की जानकारी दी।
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित केजरीवाल ने अदालत को बताया कि वे सीबीआई के जवाब पर अपना विस्तृत प्रत्युत्तर दोबारा दाखिल करेंगे। इस पर अदालत ने निर्देश दिया कि सीबीआई अपना जवाब उन्हें इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से उपलब्ध कराए।
न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि इस मामले में पहले ही फैसला सुरक्षित रखा जा चुका है, इसलिए अब इस चरण पर मामले को दोबारा खोला नहीं जाएगा।
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