राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामला: सभी 8 आरोपियों की न्यायिक अभिरक्षा 22 अगस्त तक बढ़ी

HIGHLIGHTS
- सभी आठ आरोपियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी हुई।
- विशेष न्यायाधीश रजत वर्मा ने रिमांड बढ़ाने का आदेश दिया।
- विवेचक आशुतोष तिवारी ने न्यायिक अभिरक्षा बढ़ाने की मांग की थी।
राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में जेल में बंद सभी आठ आरोपियों की सोमवार को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी हुई। विशेष न्यायाधीश एंटी करप्शन कोर्ट रजत वर्मा ने सभी आरोपियों की न्यायिक अभिरक्षा रिमांड 22 अगस्त तक बढ़ाने का आदेश दिया।
मामले के विवेचक आशुतोष तिवारी ने विशेष न्यायाधीश एंटी करप्शन कोर्ट के समक्ष सभी आरोपियों की न्यायिक अभिरक्षा बढ़ाने की मांग की थी। आरोपी अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष कुमार यादव, करुणेश पांडेय, रमाशंकर मिश्रा, सुभाष श्रीवास्तव और रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू को 26 जून को रिमांड मजिस्ट्रेट निवेदिता सिंह के सामने पेश किया गया था। उस समय आरोपियों की रिमांड के लिए 29 जून की तारीख तय की गई थी।
इसके बाद विशेष न्यायाधीश एंटी करप्शन कोर्ट रजत वर्मा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई पेशी के बाद सभी आरोपियों की न्यायिक अभिरक्षा 13 जुलाई तक मंजूर की थी। 13 जुलाई को अदालत ने न्यायिक अभिरक्षा को बढ़ाकर 27 जुलाई तक कर दिया था।
27 जुलाई के बाद अदालत ने सभी आरोपियों को 10 अगस्त तक न्यायिक अभिरक्षा में जेल में रखने का आदेश दिया था। अब 10 अगस्त को हुई पेशी के दौरान रिमांड मंजूर करते हुए सभी आरोपियों की न्यायिक अभिरक्षा 22 अगस्त तक बढ़ा दी गई है।
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