यूपी विधान परिषद चुनाव 2026: घर बैठे जानें अपना मतदान केंद्र और वोटर लिस्ट में क्रम संख्या

HIGHLIGHTS
- विधान परिषद के पांच स्नातक और छह शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों में 23 अक्टूबर 2026 को मतदान होगा।
- मतदान का समय सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक निर्धारित किया गया है।
- मतदाता निर्वाचन क्षेत्र, जिला और नाम की जानकारी देकर ऑनलाइन विवरण खोज सकते हैं।
उत्तर प्रदेश विधान परिषद के स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के द्विवार्षिक चुनाव-2026 में मतदाताओं की सुविधा के लिए नई व्यवस्था की गई है। अब मतदाता घर बैठे ऑनलाइन अपने मतदान केंद्र और मतदाता सूची में अपनी क्रम संख्या की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। इसके लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश की आधिकारिक वेबसाइट पर सुविधा उपलब्ध कराई गई है।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि विधान परिषद के पांच स्नातक और छह शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों में 23 अक्टूबर 2026 को मतदान होगा। मतदान सुबह आठ बजे से शाम चार बजे तक कराया जाएगा। मतदाताओं को मतदान केंद्र तलाशने में किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए वेबसाइट के माध्यम से जानकारी प्राप्त करने की सुविधा दी गई है।
ऐसे पता करें अपना मतदान केंद्र
मतदाता मुख्य निर्वाचन अधिकारी की आधिकारिक वेबसाइट ceouttarpradesh.nic.in पर जाकर अपने मतदान केंद्र और मतदाता सूची में क्रम संख्या का विवरण देख सकते हैं।
ऑनलाइन जानकारी प्राप्त करने के लिए अपनाएं ये चरण
सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट के होम पेज पर जाएं। वहां दिखाई देने वाले “Search your polling station by name for Graduate and Teacher Constituency” पॉपअप पर क्लिक करें। इसके बाद संबंधित स्नातक या शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र और जिले का चयन करें।
फिर अपना नाम या अपने संबंधी का नाम दर्ज करें। नाम के पहले या दूसरे हिस्से के आधार पर भी खोज की जा सकती है। इसके बाद कैप्चा कोड भरकर जानकारी प्राप्त करें। प्रक्रिया पूरी होने पर मतदान केंद्र और मतदाता सूची में क्रम संख्या का विवरण सामने आ जाएगा।
मतदान के लिए पहचान पत्र रखना जरूरी
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मतदान के दौरान मतदाताओं को अपना मतदाता फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा। यदि किसी कारण से यह पहचान पत्र उपलब्ध नहीं है, तो आयोग की ओर से निर्धारित वैकल्पिक फोटोयुक्त पहचान दस्तावेजों में से किसी एक को दिखाकर अपनी पहचान प्रमाणित की जा सकती है।
मान्य वैकल्पिक दस्तावेजों में आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड और भारतीय पासपोर्ट शामिल हैं। इसके अलावा केंद्र या राज्य सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्थानीय निकायों और अन्य निजी औद्योगिक संस्थानों की ओर से कर्मचारियों को जारी सेवा पहचान पत्र भी स्वीकार किए जाएंगे।
सांसदों, विधायकों और पार्षदों को जारी सरकारी पहचान पत्र के साथ संबंधित शिक्षक या स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की शैक्षणिक संस्था की ओर से जारी सेवा पहचान पत्र भी मान्य होंगे। विश्वविद्यालय की डिग्री या डिप्लोमा का मूल प्रमाण पत्र, सक्षम प्राधिकारी की ओर से जारी दिव्यांगता प्रमाण पत्र और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की ओर से जारी यूनिक डिसएबिलिटी आईडी कार्ड भी वैकल्पिक पहचान दस्तावेजों में शामिल हैं।
मतदाताओं से मतदान में भाग लेने की अपील
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने मतदाताओं से अपील की है कि वे मतदान से पहले वेबसाइट पर अपने मतदान केंद्र और मतदाता सूची में क्रम संख्या की जानकारी प्राप्त कर लें। साथ ही, निर्धारित पहचान दस्तावेज लेकर मतदान केंद्र पहुंचें और अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें।
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