1 नवंबर से बदलेंगे GST, बैंकिंग और मोबाइल से जुड़े नियम, आम लोगों पर होगा असर

HIGHLIGHTS
- को-वर्किंग स्पेस के पते पर भी कारोबारी जीएसटी पंजीकरण करा सकेंगे।
- CNAP सेवा से अनजान नंबर से आने वाली कॉल पर भी नाम दिखाई देगा।
- 80 साल से कम उम्र के पेंशनभोगियों को नवंबर में जीवन प्रमाण पत्र जमा करना होगा।
नई दिल्ली। अक्टूबर की शुरुआत में जीएसटी काउंसिल ने कारोबार के पंजीकरण से लेकर करदाताओं को नोटिस जारी करने की प्रक्रिया तक कई नियमों में बदलाव किए थे। ये नए नियम आज यानी 1 नवंबर से लागू होने जा रहे हैं।
इसके साथ ही आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी और वित्तीय गतिविधियों से जुड़े कई अन्य बदलाव भी आज से प्रभावी होंगे। इनमें जीएसटी पंजीकरण, फोन कॉल पर नाम दिखने, पेंशनभोगियों के जीवन प्रमाण पत्र और बैंकिंग शुल्क से जुड़े बदलाव शामिल हैं। आइए जानते हैं कि 1 नवंबर से क्या-क्या बदलने जा रहा है।
को-वर्किंग प्लेस के पते पर करा सकेंगे GST रजिस्ट्रेशन
नए नियमों के तहत कारोबारी अब को-वर्किंग प्लेस के पते पर भी जीएसटी पंजीकरण करा सकेंगे। इसके लिए उन्हें को-वर्किंग प्लेस की सदस्यता से जुड़ा दस्तावेज अपलोड करना होगा, जिसमें पता स्पष्ट रूप से दर्ज हो।
आधार नंबर के आधार पर पंजीकरण कराने की स्थिति में अधिकारी संबंधित पते का भौतिक सत्यापन करने नहीं जाएगा। हालांकि, धोखाधड़ी या किसी अन्य गंभीर गड़बड़ी की आशंका होने पर पते की जांच की जा सकती है।
पते की पुष्टि के लिए बिजली बिल और हाउस टैक्स जैसे दस्तावेज भी संलग्न करने होंगे। इसके अलावा अपील के लिए शुल्क जमा करने, नोटिस में कारण स्पष्ट करने और रिफंड की प्रक्रिया आसान बनाने से जुड़े नियम भी लागू होंगे।
अब कॉल करने वाले का नाम भी दिखाई देगा
1 नवंबर से सभी दूरसंचार कंपनियों को कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन (CNAP) सेवा लागू करनी होगी। इस सुविधा के शुरू होने के बाद फोन पर कॉल करने वाले व्यक्ति का नाम भी दिखाई देगा, भले ही उसका नंबर मोबाइल में सेव न हो।
इससे उपभोक्ताओं को अनचाही कॉल की पहचान करने में मदद मिलेगी। फिलहाल यह सुविधा 4G और 5G कनेक्शन वाले मोबाइल फोन पर उपलब्ध होगी। बाद में इसे 2G और 3G फोन के लिए भी शुरू किया जा सकता है।
मोबाइल स्क्रीन पर कॉल करने वाले का वही नाम दिखाई देगा, जिस नाम से उसने कनेक्शन लिया है।
पेंशनभोगियों को जमा करना होगा जीवन प्रमाण पत्र
80 साल से कम उम्र के सरकारी पेंशनभोगी 1 से 30 नवंबर के बीच अपना वार्षिक जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकेंगे। वहीं, 80 वर्ष या उससे अधिक उम्र के पेंशनभोगियों के लिए यह प्रक्रिया 1 अक्टूबर से ही शुरू हो चुकी है।
पेंशनभोगी अपना जीवन प्रमाण पत्र पेंशन देने वाली बैंक शाखा में जाकर जमा कर सकते हैं। इसके अलावा 'जीवन प्रमाण' सुविधा के माध्यम से आधार आधारित सत्यापन और फेस ऑथेंटिकेशन तकनीक का इस्तेमाल कर डिजिटल रूप से भी प्रमाण पत्र जमा किया जा सकता है।
यूटिलिटी बिल भुगतान पर PNB लगाएगा शुल्क
सार्वजनिक क्षेत्र के पंजाब नेशनल बैंक (PNB) ने क्रेडिट कार्ड से 50 हजार रुपये से अधिक के यूटिलिटी बिल भुगतान पर 1 प्रतिशत शुल्क लगाने का फैसला किया है। यह शुल्क 1 नवंबर से लागू होगा और प्रति लेनदेन अधिकतम 2,000 रुपये तक सीमित रहेगा।
इससे पहले पीएनबी क्रेडिट कार्ड के जरिए यूटिलिटी बिल का भुगतान करने पर कोई शुल्क नहीं लेता था। बिजली, टेलीफोन, इंटरनेट और पानी के बिल यूटिलिटी बिल की श्रेणी में आते हैं।
म्यूचुअल फंड में डायरेक्ट प्लान होगा डिफॉल्ट विकल्प
1 नवंबर से एसेट मैनेजमेंट कंपनियों (AMC) के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर म्यूचुअल फंड का डायरेक्ट प्लान डिफॉल्ट विकल्प के रूप में उपलब्ध होगा।
सेबी चेयरमैन तुहिन कांत पांडे के अनुसार, यदि कोई निवेशक रेगुलर प्लान चुनता है, तो उसे पहले इस प्लान के अधिक एक्सपेंस रेश्यो यानी खर्च अनुपात के बारे में जानकारी दी जाएगी।
इस बदलाव के बाद ऑनलाइन निवेश करने वाले लोगों को डायरेक्ट और रेगुलर प्लान के खर्च में अंतर समझने का मौका मिलेगा।
सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड से समय से पहले निकाल सकेंगे पैसा
नवंबर में सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में निवेश करने वालों को चार सीरीज के बॉन्ड से समय से पहले पैसा निकालने का अवसर मिलेगा। इनके रिडेम्पशन की तारीखें इस प्रकार हैं:
2020-21 सीरीज-7: 2 नवंबर
2020-21 सीरीज-8: 18 नवंबर
2020-21 सीरीज-2: 19 नवंबर
2021-22 सीरीज-1: 25 नवंबर
इन तारीखों पर संबंधित सीरीज के निवेशक समय से पहले अपने निवेश की निकासी करा सकेंगे।
9 नवंबर से कैंसर की 137 दवाओं के दाम होंगे कम
सरकार ने हाल ही में 137 गैर-अनुसूचित कैंसररोधी दवाओं पर व्यापार मार्जिन अधिकतम 30 प्रतिशत तय किया है। राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (NPPA) के इस फैसले से मौजूदा मूल्य संरचना के आधार पर इन दवाओं की खुदरा कीमतों में 70 प्रतिशत तक की कमी आने की उम्मीद है।
नई कीमतें 9 नवंबर से लागू होंगी। मरीज दवाओं के संशोधित दाम एनपीपीए की वेबसाइट और 'फार्मा सही दाम' मोबाइल एप के माध्यम से देख सकेंगे।
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