JPSC परीक्षा में गड़बड़ी का मामला, सुप्रीम कोर्ट ने JPSC-JSSC को जारी किया नोटिस
By Hitesh — August 24, 2026

HIGHLIGHTS
- जनहित याचिका हरिशरण देवगन की ओर से दाखिल की गई है।
- याचिका में मामले की जांच CBI से कराने की मांग की गई है।
- सुप्रीम कोर्ट ने दोनों आयोगों को अपना पक्ष रखने को कहा है।
Author: — Dainik Dehat
रांची। 14वीं झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) की प्रारंभिक परीक्षा में कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सर्वोच्च अदालत ने जेपीएससी और जेएसएससी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
यह जनहित याचिका प्रार्थी हरिशरण देवगन की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है। याचिका में 14वीं जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा से जुड़े मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से कराने की मांग की गई है।
जेपीएससी-जेएसएससी से मांगा जवाब
मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड लोक सेवा आयोग और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को नोटिस जारी किया। अब दोनों आयोगों को याचिका में लगाए गए आरोपों और उठाए गए सवालों पर अपना पक्ष रखना होगा।
हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मामला
JPSC भर्ती परीक्षाओं को लेकर जारी विवाद अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। इससे पहले पिछले सप्ताह झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के 11वीं और 13वीं JPSC परीक्षा और उनसे हुई नियुक्तियों को रद्द करने के फैसले पर रोक लगा दी थी। हाईकोर्ट के इस आदेश से उन अभ्यर्थियों को राहत मिली थी, जिनकी नियुक्तियां रद्द होने की आशंका थी।
अब 2025 की JPSC प्रारंभिक परीक्षा में कथित अनियमितताओं की स्वतंत्र जांच की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। हाईकोर्ट के आदेश और सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई के बाद JPSC भर्ती परीक्षाओं को लेकर कानूनी लड़ाई और अहम हो गई है।
Comments0
Leave a comment
Join the conversation — your email will not be published.
संबंधित खबरें
सोशल मीडिया पोस्ट से भड़का विवाद, जामताड़ा में युवक के घर पर भीड़ का हमला; पुलिस वाहन भी क्षतिग्रस्त























Reader comments
No comments yet
Be the first to share your perspective on this story.