यूपी में जमीन नामांतरण हुआ आसान, अब ऑनलाइन कर सकेंगे आवेदन

अंबेडकर नगर। अब जमीन खरीद-बिक्री और नामांतरण की प्रक्रिया घर बैठे पूरी की जा सकेगी। सरकार ने दाखिल-खारिज (प्रॉपर्टी म्यूटेशन) की पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया है। इससे पहले यह काम केवल राजस्व विभाग के दफ्तरों में जाकर होता था, जहां लंबी कतारें, कागजी कामकाज और कई दौर की औपचारिकताओं के कारण लोगों को परेशानी होती थी।
दाखिल-खारिज वह कानूनी प्रक्रिया है, जिसके तहत खरीदी गई जमीन को सरकारी रिकॉर्ड में खरीदार के नाम दर्ज किया जाता है। नामांतरण होने से व्यक्ति को भूमि पर वैध स्वामित्व मिलता है और भविष्य में किसी विवाद या दस्तावेजी कार्य में आसानी होती है।
राजस्व विभाग ने बताया कि अब आवेदक सीधे सरकारी पोर्टल पर जाकर म्यूटेशन के लिए आवेदन कर सकते हैं, आवश्यक दस्तावेज अपलोड कर सकते हैं और अपने आवेदन की स्थिति रियल टाइम में देख सकते हैं। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और भ्रष्टाचार में कमी आएगी।
तहसीलदार गरिमा भार्गव ने कहा कि ऑनलाइन आवेदन प्रणाली से भूमि संबंधित कार्य तेजी से निपटेंगे। 45 दिन में खारिश दाखिल हो जाएगा और किसी विवाद की स्थिति में 90 दिन में निस्तारण किया जाएगा। ऑनलाइन प्रणाली से समय, धन और श्रम की बचत होगी, जबकि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लोगों को समान सुविधा मिल सकेगी।
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