दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण से हाहाकार! ग्रैप 4 के नियम ग्रैप 3 में होंगे लागू

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और इसके आस-पास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता लगातार बिगड़ने के बीच, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) ने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। ये संशोधन सुप्रीम कोर्ट की हालिया टिप्पणियों के बाद तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।
CAQM ने बताया कि मौजूदा GRAP गाइडलाइन 13 दिसंबर 2024 को जारी हुई थी। हालांकि, बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए नियमों में समय पर संशोधन आवश्यक था। सुप्रीम कोर्ट ने 17 और 19 नवंबर की सुनवाई के दौरान स्पष्ट किया था कि आयोग को प्रदूषण बढ़ने तक इंतजार नहीं करना चाहिए और समय रहते कड़े कदम उठाने चाहिए।
इसके बाद, GRAP उपसमिति ने 20 नवंबर को सभी संबंधित विभागों के साथ विस्तृत बैठक कर कई अहम बदलावों को मंजूरी दी। इन बदलावों में स्टेज-II के कई नियमों को स्टेज-I में लागू करने का निर्णय शामिल है। इनमें मुख्य हैं:
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बिना कटौती बिजली सप्लाई सुनिश्चित करना, ताकि डीज़ल जनरेटर का प्रयोग कम हो।
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ट्रैफिक को सुचारू रखने के लिए अतिरिक्त कर्मियों की तैनाती।
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टीवी, रेडियो और अख़बारों के माध्यम से प्रदूषण संबंधी चेतावनी और सलाह देना।
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सार्वजनिक परिवहन सेवाओं में वृद्धि, CNG/इलेक्ट्रिक बसों और मेट्रो की आवृत्ति बढ़ाना।
इसके अलावा, स्टेज-III के नियमों को स्टेज-II में लाया गया है, जिनमें सरकारी और नगर निगम कार्यालयों के समय में बदलाव शामिल हैं। केंद्र सरकार भी अपने कार्यालयों के समय में समायोजन पर निर्णय लेगी।
स्टेज-IV के कुछ नियम अब स्टेज-III में लागू होंगे। इनमें सरकारी, निजी और नगरपालिका कार्यालयों में 50 प्रतिशत कर्मचारियों को घर से काम करने की अनुमति देने जैसे प्रावधान शामिल हैं।
CAQM ने स्पष्ट किया है कि GRAP के स्टेज-I, स्टेज-II और स्टेज-III पहले से ही 14 अक्टूबर, 19 अक्टूबर और 11 नवंबर 2025 से लागू हैं। अब नए संशोधनों को सभी एजेंसियों द्वारा तत्काल प्रभाव से लागू करना अनिवार्य होगा। आयोग ने सभी विभागों को आदेश दिया है कि बदलावों को गंभीरता से लागू किया जाए ताकि बढ़ते प्रदूषण से प्रभावी ढंग से निपटा जा सके।
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